विश्व उपभोक्ता जागरूकता दिवस क्या है?World consumer day

 


World Consumer Day 15 मार्च को विश्वभर मे  मनाया जाता है। उपभोक्ता वह ब्यक्ति है जो वस्तुओं अथवा सेवाओं को अपने या अपनी ओर से अन्य के प्रयोग/ उपभोग  के लिए खरीदता है। इसमे दैनिक से लेकर स्थायी तक सभी प्रकार की वस्तुऐं हैं।

आज के बाजारवादी दौर में उपभोक्ता का जागरुक होना बहुत जरूरी है। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिये से लोगों को हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में लोगों को पता होना जरूरी है। 15 मार्च के दिन उपभोक्ता को जागरुक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं। 

सन् 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। इसके बाद हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई। 

विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक करना है। आज के इस दौर में जब कालाबाजारी, जमाखोरी और जालसाजी बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी है। 

2024 की थीम कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई (Fair and responsible AI for consumers) चुना है 15 मार्च को उपभोक्ता आंदोलन और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का एक अवसर है। जो सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाने और उनकी रक्षा की वकालत करता है। इसके अलावा यह दिन बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय तथा बाजार में होने वाली ठगी, मिलावट एमआरपी से ज्यादा दाम,बिना तोले समान बेचना या नापतोल में गड़बड़ी, गारंटी के बाद भी सर्विस ना देना तथा एक्सपायरी डेट या सील टूटी हुई वस्तुएं बेचने अथवा बिल ना  देने व धोखाधड़ी जैसे अपराधों का विरोध करता है।


उपभोक्ता के 6 अधिकार हैं।


*सुरक्षा का अधिकार


* सूचित किए जाने का अधिकार 


*चुनने का अधिकार 


*सुने जाने का अधिकार 


*समस्या के समाधान का अधिकार 


*उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार

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